अनुच्छेद 243ZPभाग IXC · सहकारी समितियां
अनुच्छेद 243ZP · विवरणियां
प्रत्येक सहकारी समिति प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छह महीने के भीतर राज्य सरकार द्वारा नामित प्राधिकारी को निम्नलिखित मामलों सहित विवरण प्रस्तुत करेगी, अर्थात्:
(क) इसकी गतिविधियों की वार्षिक रिपोर्ट;
(ख) इसके लेखापरीक्षित विवरण;
(ग) सहकारी समिति की आम सभा द्वारा अनुमोदित अधिशेष निपटान योजना;
(घ) सहकारी समिति के उपनियमों में किए गए संशोधनों की सूची, यदि कोई हो;
(ई) अपनी आम सभा की बैठक आयोजित करने की तिथि और नियत समय पर चुनाव कराने के संबंध में घोषणा; और
(f) राज्य अधिनियम के किसी भी प्रावधान के अनुसरण में रजिस्ट्रार द्वारा आवश्यक कोई अन्य जानकारी।
