अनुच्छेद 313भाग XIVA · संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं (अध्याय 1.— सेवाएं)
अनुच्छेद 313 · संक्रमणकालीन उपबंध
जब तक इस संविधान के तहत इस संबंध में कोई अन्य प्रावधान नहीं किया जाता है, तब तक इस संविधान के प्रारंभ होने से ठीक पहले लागू सभी कानून, जो किसी भी सार्वजनिक सेवा या किसी भी पद पर लागू होते हैं जो इस संविधान के प्रारंभ होने के बाद भी विद्यमान रहता है, चाहे वह अखिल भारतीय सेवा हो या संघ या राज्य के अधीन सेवा या पद हो, इस संविधान के प्रावधानों के अनुरूप लागू रहेंगे।
