अनुच्छेद 203भाग VIC · राज्य (अध्याय 3 - राज्य विधानमंडल)
अनुच्छेद 203 · प्राक्कलनों के संबंध में विधानमंडल में प्रक्रिया
(1) राज्य की समेकित निधि पर प्रभारित व्यय से संबंधित अनुमानों का वह भाग विधान सभा के मतदान के लिए प्रस्तुत नहीं किया जाएगा, परन्तु इस खंड में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे विधानमंडल में उन अनुमानों पर चर्चा को रोका जा सके।
(2) उक्त अनुमानों का वह भाग जो अन्य व्यय से संबंधित है, विधान सभा को अनुदान की मांगों के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा, और विधान सभा को किसी भी मांग को स्वीकार करने या अस्वीकार करने, या उसमें निर्दिष्ट राशि में कमी के अधीन किसी भी मांग को स्वीकार करने का अधिकार होगा।
(3) राज्यपाल की सिफारिश के बिना अनुदान की मांग नहीं की जाएगी।
