अनुच्छेद 64भाग VA · संघ (अध्याय 1 - कार्यपालिका)
अनुच्छेद 64 · उपराष्ट्रपति का राज्य सभा का पदेन सभापति होना
उपराष्ट्रपति राज्य परिषद के पदेन अध्यक्ष होंगे और वे किसी अन्य लाभप्रद पद का भार नहीं उठाएंगे।
बशर्ते कि किसी भी अवधि के दौरान जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है या अनुच्छेद 65 के तहत राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करता है, तो वह राज्य परिषद के अध्यक्ष के कार्यालय के कर्तव्यों का पालन नहीं करेगा और अनुच्छेद 97 के तहत राज्य परिषद के अध्यक्ष को देय किसी भी वेतन या भत्ते का हकदार नहीं होगा।
