अनुच्छेद 113भाग VB · संघ (अध्याय 2 - संसद)
अनुच्छेद 113 · प्राक्कलनों के संबंध में संसद में प्रक्रिया
(1) अनुमानों का वह भाग जो भारत की संचित निधि पर प्रभारित व्यय से संबंधित है, संसद के मतदान के लिए प्रस्तुत नहीं किया जाएगा, परन्तु इस खंड में ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया है जिससे संसद के किसी भी सदन में उन अनुमानों पर चर्चा को रोका जा सके।
(2) उक्त अनुमानों का वह भाग जो अन्य व्यय से संबंधित है, लोक सभा को अनुदान की मांगों के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा, और लोक सभा को किसी भी मांग को स्वीकार करने या अस्वीकार करने, या उसमें निर्दिष्ट राशि में कमी के अधीन किसी भी मांग को स्वीकार करने का अधिकार होगा।
(3) राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना अनुदान की कोई मांग नहीं की जाएगी।
