अनुच्छेद 97भाग VB · संघ (अध्याय 2 - संसद)
अनुच्छेद 97 · सभापति और उपसभापति तथा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते
राज्य परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तथा लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को संसद द्वारा विधि द्वारा क्रमशः निर्धारित वेतन और भत्ते दिए जाएंगे तथा जब तक इस संबंध में कोई प्रावधान नहीं किया जाता, तब तक द्वितीय अनुसूची में निर्दिष्ट वेतन और भत्ते दिए जाएंगे।
