अनुच्छेद 6 · पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार
अनुच्छेद 5 में किसी बात के होते हुए भी, जो व्यक्ति पाकिस्तान में स्थित क्षेत्र से भारत के भूभाग में आकर बस गया है, उसे इस संविधान के प्रारंभ होने के समय भारत का नागरिक माना जाएगा यदि—
(क) वह या उसके माता-पिता में से कोई एक या उसके दादा-दादी में से कोई एक भारत में पैदा हुआ था जैसा कि भारत सरकार अधिनियम, 1935 (मूल रूप से अधिनियमित) में परिभाषित है; और
(बी)
(i) यदि ऐसा व्यक्ति 19 जुलाई, 1948 से पहले इस प्रकार प्रवास कर चुका है, तो वह अपने प्रवास की तिथि से भारत के भूभाग में सामान्यतः निवासी रहा हो, या
(ii) यदि ऐसा व्यक्ति 19 जुलाई, 1948 को या उसके बाद इस प्रकार प्रवास कर चुका है, तो उसे भारत की सरकार द्वारा इस संबंध में नियुक्त अधिकारी द्वारा भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत किया गया है, बशर्ते उसने इस संविधान के प्रारंभ होने से पहले उस सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र और तरीके से ऐसे अधिकारी को आवेदन दिया हो।
बशर्ते कि किसी भी व्यक्ति का पंजीकरण तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि वह अपने आवेदन की तिथि से ठीक पहले कम से कम छह महीने तक भारत के भूभाग में निवासी न रहा हो।
