अनुच्छेद 8भाग II · नागरिकता
अनुच्छेद 8 · भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार
अनुच्छेद 5 में किसी बात के होते हुए भी, कोई भी व्यक्ति, या जिसके माता-पिता में से कोई एक, या जिसके दादा-दादी में से कोई एक, भारत में पैदा हुआ हो, जैसा कि भारत सरकार अधिनियम, 1935 (मूल रूप से अधिनियमित) में परिभाषित है, और जो सामान्यतः भारत के बाहर किसी ऐसे देश में निवास कर रहा हो, जैसा कि इस प्रकार परिभाषित है, उसे भारत का नागरिक माना जाएगा यदि उसे भारत के राजनयिक या वाणिज्य दूतावास प्रतिनिधि द्वारा उस देश में, जहाँ वह वर्तमान में निवास कर रहा है, भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत किया गया हो, और यह पंजीकरण उसके द्वारा ऐसे राजनयिक या वाणिज्य दूतावास प्रतिनिधि को इस संविधान के प्रारंभ होने से पहले या बाद में, भारत सरकार या भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र और तरीके से किया गया हो।
