अनुच्छेद 85भाग VB · संघ (अध्याय 2 - संसद)
अनुच्छेद 85 · संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन
1 [85. संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन। —
(1) राष्ट्रपति समय-समय पर संसद के प्रत्येक सदन को ऐसे समय और स्थान पर बुलाएगा जैसा वह उचित समझे, परन्तु एक सत्र में उसकी अंतिम बैठक और अगले सत्र में उसकी पहली बैठक के लिए निर्धारित तिथि के बीच छह माह का अंतराल नहीं होगा।
(2) राष्ट्रपति समय-समय पर—
(क) सदनों या किसी भी सदन का सत्र स्थगित करना;
(ख) लोक सभा को भंग करना।]
