अनुच्छेद 272भाग XIIA · वित्त, संपत्ति, संविदाएँ और वाद (अध्याय 1 — वित्त)
अनुच्छेद 272 · वे कर जो संघ द्वारा उद्ग्रहीत और संगृहीत किए जाते हैं और संघ तथा राज्यों के बीच वितरित किए जा सकते हैं
[272. वे कर जो संघ द्वारा लगाए और एकत्र किए जाते हैं तथा संघ और राज्यों के बीच वितरित किए जा सकते हैं।]— संविधान (अस्सीवां संशोधन) अधिनियम, 2000, धारा 4 द्वारा हटा दिया गया। (9-6-2000 से प्रभावी)।
