अनुच्छेद 103भाग VB · संघ (अध्याय 2 - संसद)
अनुच्छेद 103 · सदस्यों की निरर्हताओं संबंधी प्रश्नों पर विनिश्चय
1 [103. सदस्यों की अयोग्यता संबंधी प्रश्नों पर निर्णय.—
(1) यदि कोई प्रश्न उठता है कि संसद के किसी सदन का कोई सदस्य अनुच्छेद 102 के खंड (1) में उल्लिखित किसी अयोग्यता के अधीन हो गया है, तो प्रश्न राष्ट्रपति के निर्णय के लिए भेजा जाएगा और उनका निर्णय अंतिम होगा।
(2) ऐसे किसी प्रश्न पर निर्णय देने से पहले राष्ट्रपति चुनाव आयोग की राय प्राप्त करेंगे और उस राय के अनुसार कार्य करेंगे।]
