अनुच्छेद 118 · प्रक्रिया के नियम
(1) संसद का प्रत्येक सदन, इस संविधान के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, अपनी प्रक्रिया* और अपने कामकाज के संचालन को विनियमित करने के लिए नियम बना सकता है।
(2) खंड (1) के अधीन नियम बनाए जाने तक, भारत डोमिनियन के विधानमंडल के संबंध में इस संविधान के प्रारंभ होने से ठीक पहले लागू प्रक्रिया नियम और स्थायी आदेश संसद के संबंध में प्रभावी रहेंगे, बशर्ते उनमें राज्य परिषद के अध्यक्ष या लोकसभा अध्यक्ष द्वारा, जैसा भी मामला हो, संशोधन और अनुकूलन किए जा सकें।
(3) राष्ट्रपति, राज्य परिषद के अध्यक्ष और लोक सभा के अध्यक्ष से परामर्श करने के बाद, दोनों सदनों की संयुक्त बैठकों और उनके बीच संचार के संबंध में प्रक्रिया के बारे में नियम बना सकते हैं।
(4) दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में लोक सभा का अध्यक्ष, या उसकी अनुपस्थिति में ऐसा व्यक्ति जिसे खंड (3) के अधीन बनाई गई प्रक्रिया नियमों द्वारा निर्धारित किया जा सके, अध्यक्षता करेगा।
