अनुच्छेद 46भाग IV · राज्य की नीति के निदेशक तत्त्व

अनुच्छेद 46 · अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों का संवर्धन