अनुच्छेद 46भाग IV · राज्य की नीति के निदेशक तत्त्व
अनुच्छेद 46 · अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों का संवर्धन
राज्य सरकार समाज के कमजोर वर्गों, विशेषकर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के शैक्षिक और आर्थिक हितों को विशेष ध्यानपूर्वक बढ़ावा देगी और उन्हें सामाजिक अन्याय और शोषण के सभी रूपों से बचाएगी।
