अनुच्छेद 243K · पंचायतों के निर्वाचन
(1) पंचायतों के सभी चुनावों के लिए मतदाता सूचियों की तैयारी और उनके संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण राज्यपाल द्वारा नियुक्त राज्य चुनाव आयुक्त से युक्त राज्य चुनाव आयोग में निहित होगा।
(2) किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाए गए किसी कानून के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, राज्य चुनाव आयुक्त की सेवा शर्तें और पद की अवधि ऐसी होगी जैसा राज्यपाल नियम द्वारा निर्धारित कर सकता है:
बशर्ते कि राज्य निर्वाचन आयुक्त को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान तरीके से और समान आधारों पर ही उनके पद से हटाया जाएगा और उनकी नियुक्ति के बाद राज्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्तों में उनके प्रतिकूल परिवर्तन नहीं किए जाएंगे।
(3) किसी राज्य का राज्यपाल, राज्य चुनाव आयोग द्वारा अनुरोध किए जाने पर, राज्य चुनाव आयोग को ऐसे कर्मचारी उपलब्ध कराएगा जो खंड (1) द्वारा राज्य चुनाव आयोग को सौंपे गए कार्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक हों।
(4) इस संविधान के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, किसी राज्य का विधानमंडल, पंचायतों के चुनावों से संबंधित या उससे जुड़े सभी मामलों के संबंध में विधि द्वारा प्रावधान कर सकता है।
