अनुच्छेद 125भाग VD · संघ (अध्याय 4 - संघ न्यायपालिका)
अनुच्छेद 125 · न्यायाधीशों के वेतन आदि
1 [(1) सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को ऐसा वेतन दिया जाएगा जैसा संसद द्वारा विधि द्वारा निर्धारित किया जाए तथा जब तक इस संबंध में कोई प्रावधान न किया जाए, तब तक ऐसा वेतन दिया जाएगा जैसा द्वितीय अनुसूची में निर्दिष्ट है।]
(2) प्रत्येक न्यायाधीश ऐसे विशेषाधिकारों और भत्तों का तथा अनुपस्थिति अवकाश और पेंशन के संबंध में ऐसे अधिकारों का हकदार होगा, जो समय-समय पर संसद द्वारा निर्मित कानून द्वारा या उसके अधीन निर्धारित किए जाएं, तथा जब तक ऐसा निर्धारित न हो जाए, तब तक ऐसे विशेषाधिकारों, भत्तों और अधिकारों का हकदार होगा, जो दूसरी अनुसूची में निर्दिष्ट हैं।
बशर्ते कि किसी न्यायाधीश की नियुक्ति के बाद न तो उसके विशेषाधिकारों, न ही भत्तों, न ही अवकाश या पेंशन संबंधी उसके अधिकारों में कोई ऐसा परिवर्तन किया जाएगा जिससे उसे कोई नुकसान हो।
