अनुच्छेद 19 · वाक्-स्वातंत्र्य आदि के संबंध में कुछ अधिकारों का संरक्षण
(1) सभी नागरिकों को यह अधिकार होगा—
(क) बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता;
(ख) शांतिपूर्वक और बिना हथियारों के इकट्ठा होना;
(ग) संघ या संघों का गठन करना 1 [या सहकारी समितियों का];
(घ) भारत के पूरे भूभाग में स्वतंत्र रूप से आवागमन करना;
(ई) भारत के भूभाग के किसी भाग में निवास करना और बसना; 2 [और]
3 [(एफ) * * * * *]
(जी) किसी पेशे का अभ्यास करना, या कोई व्यवसाय, व्यापार या धंधा करना।
4 [(2) खंड (1) की उप-खंड (क) में कोई बात किसी मौजूदा कानून के संचालन को प्रभावित नहीं करेगी, या राज्य को कोई कानून बनाने से नहीं रोकेगी, जहाँ तक ऐसा कानून उक्त उप-खंड द्वारा प्रदत्त अधिकार के प्रयोग पर उचित प्रतिबंध लगाता है, 5 [भारत की संप्रभुता और अखंडता], राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, सार्वजनिक व्यवस्था, शालीनता या नैतिकता के हित में, या न्यायालय की अवमानना, मानहानि या अपराध के लिए उकसाने के संबंध में।]
(3) उक्त खंड के उपखंड (ख) में कोई बात किसी भी मौजूदा कानून के संचालन को प्रभावित नहीं करेगी, जहां तक वह उक्त उपखंड द्वारा प्रदत्त अधिकार के प्रयोग पर उचित प्रतिबंध लगाता है, या राज्य को ऐसा कोई कानून बनाने से नहीं रोकेगा जो भारत की संप्रभुता और अखंडता या सार्वजनिक व्यवस्था के हित में उचित प्रतिबंध लगाता हो।
(4) उक्त खंड के उपखंड (सी) में कोई बात किसी भी मौजूदा कानून के संचालन को प्रभावित नहीं करेगी, जहाँ तक वह उक्त उपखंड द्वारा प्रदत्त अधिकार के प्रयोग पर उचित प्रतिबंध लगाता है, या राज्य को ऐसा कोई कानून बनाने से नहीं रोकेगा जो भारत की संप्रभुता और अखंडता या सार्वजनिक व्यवस्था या नैतिकता के हित में उचित प्रतिबंध लगाता हो।
(5) उक्त खंड के उपखंड (घ) और (ङ) में कोई बात किसी भी मौजूदा कानून के संचालन को प्रभावित नहीं करेगी, जहाँ तक वह उक्त उपखंडों द्वारा प्रदत्त किसी भी अधिकार के प्रयोग पर उचित प्रतिबंध लगाता है, या राज्य को ऐसा कोई कानून बनाने से रोकता है जो आम जनता के हित में या किसी अनुसूचित जनजाति के हितों की रक्षा के लिए उचित प्रतिबंध लगाता हो।
(6) उक्त खंड के उपखंड (जी) में कोई बात किसी भी मौजूदा कानून के संचालन को प्रभावित नहीं करेगी, जहां तक वह आम जनता के हित में उक्त उपखंड द्वारा प्रदत्त अधिकार के प्रयोग पर उचित प्रतिबंध लगाता है, या राज्य को ऐसा कोई कानून बनाने से नहीं रोकेगी, और विशेष रूप से, [ उक्त उपखंड में कोई बात किसी भी मौजूदा कानून के संचालन को प्रभावित नहीं करेगी, जहां तक वह इससे संबंधित है, या राज्य को इससे संबंधित कोई कानून बनाने से नहीं रोकेगी,—
(i) किसी पेशे का अभ्यास करने या किसी व्यवसाय, व्यापार या कारोबार को चलाने के लिए आवश्यक व्यावसायिक या तकनीकी योग्यताएँ; या
(ii) राज्य द्वारा, या राज्य के स्वामित्व या नियंत्रण वाली किसी निगम द्वारा, किसी भी व्यापार, व्यवसाय, उद्योग या सेवा का संचालन करना, चाहे वह नागरिकों को पूर्ण या आंशिक रूप से बाहर रखकर किया गया हो या अन्यथा।]
अगर आपको गिरफ़्तार किया जाए
पुलिस को आपको क्या बताना होगा, किसे सूचित करना होगा और कब मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा।
गिरफ़्तारी पर आपके अधिकार →