अनुच्छेद 58भाग VA · संघ (अध्याय 1 - कार्यपालिका)
अनुच्छेद 58 · राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचन के लिए अर्हताएं
(1) कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए तब तक पात्र नहीं होगा जब तक कि वह—
(क) भारत का नागरिक है,
(ख) पैंतीस वर्ष की आयु पूरी कर चुका है, और
(ग) लोक सभा के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए योग्य है।
(2) कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए पात्र नहीं होगा यदि वह भारत सरकार या किसी राज्य सरकार या उक्त सरकारों में से किसी के नियंत्रण के अधीन किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकरण के अधीन कोई लाभ का पद धारण करता है।
स्पष्टीकरण. —इस अनुच्छेद के प्रयोजनों के लिए, किसी व्यक्ति को केवल इस कारण से लाभ का पद धारण करने वाला नहीं माना जाएगा कि वह संघ का राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति है या किसी राज्य का राज्यपाल है या संघ या किसी राज्य का मंत्री है।
