अनुच्छेद 117 · वित्तीय विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध
(1) अनुच्छेद 110 के खंड (1) के उपखंड (क) से (च) में निर्दिष्ट किसी भी मामले के लिए प्रावधान करने वाला विधेयक या संशोधन राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना पेश या प्रस्ताव नहीं किया जाएगा और ऐसा प्रावधान करने वाला विधेयक राज्य परिषद में पेश नहीं किया जाएगा:
इस खंड के अंतर्गत किसी कर में कमी या उसे समाप्त करने का प्रावधान करने वाले संशोधन को प्रस्तुत करने के लिए किसी सिफारिश की आवश्यकता नहीं होगी।
(2) किसी विधेयक या संशोधन को केवल इस कारण से उपर्युक्त मामलों में से किसी के लिए प्रावधान करने वाला नहीं माना जाएगा कि उसमें जुर्माना या अन्य आर्थिक दंड लगाने, या लाइसेंस के लिए शुल्क या प्रदान की गई सेवाओं के लिए शुल्क की मांग या भुगतान करने, या किसी स्थानीय प्राधिकरण या निकाय द्वारा स्थानीय उद्देश्यों के लिए किसी कर को लगाने, समाप्त करने, माफ करने, बदलने या विनियमित करने का प्रावधान है।
(3) कोई विधेयक, जिसे अधिनियमित और लागू करने पर भारत की संचित निधि से व्यय करना होगा, संसद के किसी भी सदन द्वारा तब तक पारित नहीं किया जाएगा जब तक कि राष्ट्रपति ने उस सदन को विधेयक पर विचार करने की सिफारिश न की हो।
