अनुच्छेद 183भाग VIC · राज्य (अध्याय 3 - राज्य विधानमंडल)
अनुच्छेद 183 · सभापति और उपसभापति के पदों से रिक्ति, त्यागपत्र और उनसे हटाया जाना
विधान परिषद के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के पद पर आसीन सदस्य—
(क) यदि वह परिषद का सदस्य नहीं रहता है तो उसे अपना पद छोड़ना होगा;
(ख) वह किसी भी समय अपने हस्ताक्षर से लिखित रूप में, यदि वह सदस्य अध्यक्ष है तो उपाध्यक्ष को और यदि वह सदस्य उपाध्यक्ष है तो अध्यक्ष को संबोधित करके अपने पद से त्यागपत्र दे सकता है; और
(ग) परिषद के सभी तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा उसे उसके पद से हटाया जा सकता है:
बशर्ते कि खंड (सी) के प्रयोजन के लिए कोई प्रस्ताव तब तक पेश नहीं किया जाएगा जब तक कि प्रस्ताव पेश करने के इरादे की कम से कम चौदह दिन की सूचना न दी गई हो।
