अनुच्छेद 20भाग IIIC · मूल अधिकार - स्वतंत्रता का अधिकार
अनुच्छेद 20 · अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण
(1) किसी भी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया जाएगा, सिवाय उस अपराध के समय लागू कानून के उल्लंघन के लिए, जिस पर अपराध का आरोप लगाया गया है, और न ही उसे उस दंड से अधिक दंड दिया जाएगा जो अपराध के समय लागू कानून के तहत दिया जा सकता था।
(2) किसी भी व्यक्ति पर एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार मुकदमा नहीं चलाया जाएगा और न ही उसे दंडित किया जाएगा।
(3) किसी अपराध के आरोपी व्यक्ति को अपने विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा।
अगर आपको गिरफ़्तार किया जाए
पुलिस को आपको क्या बताना होगा, किसे सूचित करना होगा और कब मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा।
गिरफ़्तारी पर आपके अधिकार →