अनुच्छेद 243M · इस भाग का कुछ क्षेत्रों को लागू न होना
(1) इस भाग में कोई बात अनुच्छेद 244 के खंड (1) में निर्दिष्ट अनुसूचित क्षेत्रों और खंड (2) में निर्दिष्ट जनजातीय क्षेत्रों पर लागू नहीं होगी।
(2) इस भाग की कोई बात निम्नलिखित पर लागू नहीं होगी—
(क) नागालैंड, मेघालय और मिजोरम राज्य;
(ख) मणिपुर राज्य के वे पहाड़ी क्षेत्र जिनके लिए किसी भी कानून के तहत जिला परिषदें मौजूद हैं।
(3) इस भाग में कुछ भी नहीं—
(क) जिला स्तर पर पंचायतों से संबंधित प्रावधान पश्चिम बंगाल राज्य के दार्जिलिंग जिले के पहाड़ी क्षेत्रों पर लागू होंगे, जिनके लिए दार्जिलिंग गोरखा हिल काउंसिल किसी भी लागू कानून के तहत विद्यमान है;
(ख) ऐसे कानून के तहत गठित दार्जिलिंग गोरखा हिल काउंसिल के कार्यों और शक्तियों को प्रभावित करने के लिए इसका अर्थ लगाया जाएगा।
1 [(3ए) अनुसूचित जातियों के लिए सीटों के आरक्षण से संबंधित अनुच्छेद 243डी में कोई बात अरुणाचल प्रदेश राज्य पर लागू नहीं होगी।]
(4) इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी,—
(क) खंड (2) के उपखंड (क) में निर्दिष्ट राज्य का विधानमंडल, विधि द्वारा, इस भाग को उस राज्य में, खंड (1) में निर्दिष्ट क्षेत्रों को छोड़कर, यदि कोई हो, विस्तारित कर सकता है, यदि उस राज्य की विधान सभा उस सदन की कुल सदस्यता के बहुमत से और उस सदन के उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो तिहाई बहुमत से इस आशय का प्रस्ताव पारित कर दे;
(ख) संसद विधि द्वारा इस भाग के प्रावधानों को खंड (1) में निर्दिष्ट अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों तक विस्तारित कर सकती है, ऐसे अपवादों और संशोधनों के अधीन रहते हुए जैसा कि ऐसी विधि में निर्दिष्ट किया जा सकता है, और ऐसी कोई विधि अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए इस संविधान का संशोधन नहीं मानी जाएगी।
