अनुच्छेद 222भाग VIE · राज्य (अध्याय 5 - राज्यों के उच्च न्यायालय)
अनुच्छेद 222 · किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरण
(1) राष्ट्रपति, 1 [अनुच्छेद 124ए में निर्दिष्ट राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की सिफारिश पर], एक उच्च न्यायालय से किसी अन्य उच्च न्यायालय में न्यायाधीश का स्थानांतरण कर सकता है 2 ***।
3 [(2) जब किसी न्यायाधीश का इस प्रकार स्थानांतरण हो चुका हो या किया जा रहा हो, तो संविधान (पंद्रहवाँ संशोधन) अधिनियम, 1963 के प्रारंभ होने के बाद, वह किसी अन्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में अपने सेवाकाल के दौरान, अपने वेतन के अतिरिक्त संसद द्वारा विधि द्वारा निर्धारित क्षतिपूर्ति भत्ता प्राप्त करने का हकदार होगा, और जब तक ऐसा निर्धारित न हो जाए, तब तक राष्ट्रपति द्वारा आदेश द्वारा निर्धारित क्षतिपूर्ति भत्ता प्राप्त करने का हकदार होगा।]
