अनुच्छेद 159 · राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान
प्रत्येक राज्यपाल और राज्यपाल के कार्यों का निर्वहन करने वाला प्रत्येक व्यक्ति, अपने पदभार ग्रहण करने से पहले, राज्य से संबंधित क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने वाले उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की उपस्थिति में, या उनकी अनुपस्थिति में, उस न्यायालय के उपलब्ध सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश की उपस्थिति में, निम्नलिखित रूप में शपथ या प्रतिज्ञान लेगा और उस पर हस्ताक्षर करेगा, अर्थात्—
मैं, एबी, ईश्वर के नाम पर शपथ लेता हूँ कि मैं निष्ठापूर्वक निम्नलिखित कार्य करूंगा।
पूरी गंभीरता से पुष्टि करें
मैं राज्य के राज्यपाल के पद का कार्यभार ग्रहण करता/करती हूँ (या राज्यपाल के कार्यों का निर्वहन करता/करती हूँ) और अपनी पूरी क्षमता से संविधान और कानून की रक्षा, संरक्षण और बचाव करूँगा/करूँगी तथा राज्य की जनता की सेवा और कल्याण के लिए स्वयं को समर्पित करूँगा/करूँगी।
