अनुच्छेद 243E · पंचायतों आदि की अवधि
(1) प्रत्येक पंचायत, जब तक कि किसी लागू कानून के तहत पहले भंग न कर दी जाए, अपनी पहली बैठक के लिए निर्धारित तिथि से पांच वर्ष तक बनी रहेगी और इससे अधिक नहीं।
(2) किसी भी विधि में किए गए संशोधन का ऐसा प्रभाव नहीं होगा कि वह किसी पंचायत को, जो ऐसे संशोधन से पहले कार्य कर रही हो, खंड (1) में निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति तक किसी भी स्तर पर भंग कर दे।
(3) पंचायत के गठन के लिए चुनाव पूर्ण किया जाएगा—
(क) खंड (1) में निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पहले;
(ख) इसके विघटन की तिथि से छह महीने की अवधि समाप्त होने से पहले:
बशर्ते कि यदि भंग की गई पंचायत के जारी रहने की शेष अवधि छह महीने से कम है, तो ऐसी अवधि के लिए पंचायत का गठन करने हेतु इस खंड के अंतर्गत कोई चुनाव कराना आवश्यक नहीं होगा।
(4) किसी पंचायत के अवधि समाप्त होने से पहले उसके विघटन पर गठित पंचायत, खंड (1) के तहत विघटन की स्थिति में भंग की गई पंचायत की शेष अवधि के लिए ही कार्य करती रहेगी।
