अनुच्छेद 336 · कुछ सेवाओं में आंग्ल-भारतीय समुदाय के लिए विशेष उपबंध
(1) इस संविधान के लागू होने के बाद पहले दो वर्षों के दौरान, संघ की रेल, सीमा शुल्क, डाक और तार सेवाओं में पदों पर एंग्लो-इंडियन समुदाय के सदस्यों की नियुक्तियाँ उसी आधार पर की जाएँगी, जिस आधार पर 15 अगस्त, 1947 से ठीक पहले की जाती थीं। प्रत्येक आगामी दो वर्षों की अवधि के दौरान, उक्त सेवाओं में उक्त समुदाय के सदस्यों के लिए आरक्षित पदों की संख्या, यथासंभव, पिछली दो वर्षों की अवधि के दौरान आरक्षित पदों की संख्या से दस प्रतिशत कम होगी।
बशर्ते कि इस संविधान के लागू होने के दस वर्ष बाद ऐसे सभी आरक्षण समाप्त हो जाएंगे।
(2) खंड (1) में कोई बात एंग्लो-इंडियन समुदाय के सदस्यों को उस खंड के अधीन समुदाय के लिए आरक्षित पदों के अतिरिक्त या अतिरिक्त पदों पर नियुक्ति से नहीं रोकेगी, यदि ऐसे सदस्य अन्य समुदायों के सदस्यों की तुलना में योग्यता के आधार पर नियुक्ति के लिए योग्य पाए जाते हैं।
