अनुच्छेद 122भाग VB · संघ (अध्याय 2 - संसद)
अनुच्छेद 122 · न्यायालयों द्वारा संसद् की कार्यवाहियों की जाँच न किया जाना
(1) संसद में किसी भी कार्यवाही की वैधता पर प्रक्रिया की किसी कथित अनियमितता के आधार पर प्रश्न नहीं उठाया जाएगा।
(2) संसद का कोई भी अधिकारी या संसद सदस्य, जिसे इस संविधान के तहत प्रक्रिया या कामकाज के संचालन को विनियमित करने या संसद में व्यवस्था बनाए रखने के लिए शक्तियां सौंपी गई हैं, उन शक्तियों के प्रयोग के संबंध में किसी भी न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अधीन नहीं होगा।
