अनुच्छेद 361B · लाभप्रद राजनीतिक पद पर नियुक्ति के लिए निरर्हता
1 [361बी. पारिश्रमिक वाले राजनीतिक पद पर नियुक्ति के लिए अयोग्यता.—
किसी भी राजनीतिक दल से संबंधित सदन का कोई भी सदस्य, जो दसवीं अनुसूची के अनुच्छेद 2 के तहत सदन का सदस्य होने के लिए अयोग्य घोषित किया गया है, अपनी अयोग्यता की तिथि से लेकर सदन के सदस्य के रूप में उसके कार्यकाल की समाप्ति तिथि तक या सदन के चुनाव में उसके निर्वाचित घोषित होने की तिथि तक, जो भी पहले हो, किसी भी पारिश्रमिकीय राजनीतिक पद को धारण करने के लिए भी अयोग्य होगा।
स्पष्टीकरण.— इस लेख के प्रयोजनों के लिए,—
(क) “मकान” अभिव्यक्ति का वही अर्थ होगा जो दसवीं अनुसूची के अनुच्छेद 1 के खंड (क) में दिया गया है;
(ख) “पारिश्रमिकीय राजनीतिक पद” अभिव्यक्ति से तात्पर्य किसी भी पद से है—
(i) भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन, जहाँ ऐसे पद के लिए वेतन या पारिश्रमिक भारत सरकार या राज्य सरकार के सार्वजनिक राजस्व से दिया जाता है; या
(ii) किसी ऐसे निकाय के अधीन, चाहे वह निगमित हो या नहीं, जो पूर्णतः या आंशिकतः भारत सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्व में हो, और ऐसे पद के लिए वेतन या पारिश्रमिक ऐसे निकाय द्वारा भुगतान किया जाता हो, सिवाय इसके कि ऐसा वेतन या पारिश्रमिक प्रकृति में क्षतिपूर्ति के रूप में हो।]
