अनुच्छेद 271भाग XIIA · वित्त, संपत्ति, संविदाएँ और वाद (अध्याय 1 — वित्त)
अनुच्छेद 271 · संघ के प्रयोजनों के लिए कुछ शुल्कों और करों पर अधिभार
अनुच्छेद 269 और 270 में किसी बात के होते हुए भी, संसद किसी भी समय उन अनुच्छेदों में निर्दिष्ट किसी भी शुल्क या कर को [अनुच्छेद 246ए के अधीन वस्तु एवं सेवा कर को छोड़कर] संघ के प्रयोजनों के लिए अधिभार द्वारा बढ़ा सकती है और ऐसे किसी भी अधिभार की संपूर्ण आय भारत की संचित निधि का हिस्सा होगी।
