अनुच्छेद 273भाग XIIA · वित्त, संपत्ति, संविदाएँ और वाद (अध्याय 1 — वित्त)
अनुच्छेद 273 · जूट और जूट उत्पादों पर निर्यात शुल्क के बदले में अनुदान
(1) भारत की समेकित निधि पर प्रत्येक वर्ष असम, बिहार, 1 [ओडिशा] और पश्चिम बंगाल राज्यों के राजस्व अनुदान के रूप में, जूट और जूट उत्पादों पर निर्यात शुल्क के प्रत्येक वर्ष के शुद्ध आय के किसी भी हिस्से को उन राज्यों को सौंपने के बदले में, ऐसी राशियाँ प्रभारित की जाएँगी, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है।
(2) इस प्रकार निर्धारित राशियाँ भारत की संचित निधि पर तब तक प्रभारित होती रहेंगी जब तक भारत सरकार द्वारा जूट या जूट उत्पादों पर कोई निर्यात शुल्क लगाया जाता रहेगा या इस संविधान के प्रारंभ होने के दस वर्ष बाद तक, जो भी पहले हो।
(3) इस अनुच्छेद में “निर्धारित” अभिव्यक्ति का वही अर्थ है जो अनुच्छेद 270 में है।
