अनुच्छेद 289भाग XIIA · वित्त, संपत्ति, संविदाएँ और वाद (अध्याय 1 — वित्त)
अनुच्छेद 289 · संघ के कराधान से राज्य की संपत्ति और आय की छूट
(1) किसी राज्य की संपत्ति और आय केंद्र सरकार के कर से मुक्त होगी।
(2) खंड (1) में कोई बात संघ को किसी राज्य की सरकार द्वारा या उसकी ओर से किए जाने वाले किसी भी प्रकार के व्यापार या व्यवसाय, या उससे संबंधित किसी भी कार्य, या ऐसे व्यापार या व्यवसाय के प्रयोजनों के लिए उपयोग की जाने वाली या कब्जे में ली गई किसी भी संपत्ति, या उससे संबंधित किसी भी आय के संबंध में, संसद द्वारा विधि द्वारा निर्धारित सीमा तक कोई कर लगाने या लगाने की अनुमति देने से नहीं रोकेगी।
(3) खंड (2) में कोई बात किसी व्यापार या व्यवसाय पर, या व्यापार या व्यवसाय के किसी वर्ग पर लागू नहीं होगी, जिसे संसद विधि द्वारा सरकार के सामान्य कार्यों के लिए आकस्मिक घोषित कर सकती है।
