अनुच्छेद 334भाग XVI · कुछ वर्गों से संबंधित विशेष उपबंध
अनुच्छेद 334 · स्थानों का आरक्षण और विशेष प्रतिनिधित्व कुछ अवधि के पश्चात समाप्त होना
1. [सीटों का आरक्षण और विशेष प्रतिनिधित्व एक निश्चित अवधि के बाद समाप्त हो जाएगा]।— इस भाग के पूर्वगामी प्रावधानों में किसी बात के होते हुए भी, इस संविधान के निम्नलिखित प्रावधान लागू रहेंगे—
(क) लोकसभा और राज्यों की विधान सभाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण; और
(ख) लोक सभा और राज्यों की विधान सभाओं में नामांकन द्वारा एंग्लो-इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व, इस संविधान के प्रारंभ होने की तिथि से [खंड (क) के संबंध में अस्सी वर्ष और खंड (ख) के संबंध में सत्तर वर्ष] की अवधि समाप्त होने पर प्रभावी नहीं रहेगा।
बशर्ते कि इस अनुच्छेद की कोई भी बात लोकसभा या किसी राज्य की विधान सभा में किसी भी प्रतिनिधित्व को तब तक प्रभावित नहीं करेगी जब तक कि उस समय विद्यमान लोकसभा या विधानसभा का विघटन न हो जाए।
