अनुच्छेद 99भाग VB · संघ (अध्याय 2 - संसद)
अनुच्छेद 99 · सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान
संसद के किसी भी सदन का प्रत्येक सदस्य, अपना पद ग्रहण करने से पहले, राष्ट्रपति या उनके द्वारा इस उद्देश्य के लिए नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष, तीसरी अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए निर्धारित प्रपत्र के अनुसार शपथ या प्रतिज्ञा लेगा और उस पर हस्ताक्षर करेगा।
