अनुच्छेद 173भाग VIC · राज्य (अध्याय 3 - राज्य विधानमंडल)
अनुच्छेद 173 · राज्य विधानमंडल की सदस्यता के लिए अर्हता
किसी राज्य के विधानमंडल में किसी सीट के लिए चुने जाने के योग्य कोई व्यक्ति तब तक नहीं होगा जब तक कि वह—
1 [(क) भारत का नागरिक है, और चुनाव आयोग द्वारा इस संबंध में अधिकृत किसी व्यक्ति के समक्ष तीसरी अनुसूची में इस उद्देश्य के लिए निर्धारित प्रपत्र के अनुसार शपथ या प्रतिज्ञान लेता है और उस पर हस्ताक्षर करता है;]
(ख) विधान सभा की सीट के मामले में, उसकी आयु पच्चीस वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए और विधान परिषद की सीट के मामले में, उसकी आयु तीस वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए; और
(ग) संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून के तहत या उसके द्वारा इस संबंध में निर्धारित अन्य योग्यताएं रखता हो।
