अनुच्छेद 350Bभाग XVIID · राजभाषा (अध्याय 4 — विशेष निदेश)
अनुच्छेद 350B · भाषाई अल्पसंख्यक-वर्गों के लिए विशेष अधिकारी
(1) भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त एक विशेष अधिकारी होगा।
(2) विशेष अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह इस संविधान के अधीन भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए प्रदान किए गए सुरक्षा उपायों से संबंधित सभी मामलों की जांच करे और राष्ट्रपति द्वारा निर्देशित अंतराल पर उन मामलों पर राष्ट्रपति को रिपोर्ट प्रस्तुत करे, और राष्ट्रपति ऐसी सभी रिपोर्टों को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखने और संबंधित राज्यों की सरकारों को भेजने का प्रबंध करेगा।]
