अनुच्छेद 192भाग VIC · राज्य (अध्याय 3 - राज्य विधानमंडल)
अनुच्छेद 192 · सदस्यों की निरर्हताओं संबंधी प्रश्नों पर विनिश्चय
1 [192. सदस्यों की अयोग्यता संबंधी प्रश्नों पर निर्णय
(1) यदि किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन के किसी सदस्य के संबंध में यह प्रश्न उठता है कि क्या वह अनुच्छेद 191 के खंड (1) में उल्लिखित किसी अयोग्यता के अधीन हो गया है, तो प्रश्न राज्यपाल के निर्णय के लिए भेजा जाएगा और उसका निर्णय अंतिम होगा।
(2) ऐसे किसी प्रश्न पर निर्णय देने से पहले राज्यपाल चुनाव आयोग की राय प्राप्त करेगा और उस राय के अनुसार कार्य करेगा।]
