अनुच्छेद 240 · कुछ संघ राज्यक्षेत्रों के लिए विनियम बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति
1 [240. कुछ संघ राज्यों के लिए नियम बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति.—
(1) राष्ट्रपति केंद्र शासित प्रदेशों की शांति, प्रगति और सुशासन के लिए नियम बना सकते हैं—
(क) अंडमान और निकोबार द्वीप समूह;
2 (ख) लक्षद्वीप;]
3 (ग) दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव;]
4 (घ) **** ;]
5 [(ई) 6 [पुडुचेरी ];]
7 (एफ) * * *
8 (जी) * * *
9 [बशर्ते कि जब अनुच्छेद 239ए के अधीन पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश के लिए विधानमंडल के रूप में कार्य करने हेतु कोई निकाय बनाया जाता है, तो राष्ट्रपति विधानमंडल की पहली बैठक के लिए निर्धारित तिथि से उस केंद्र शासित प्रदेश की शांति, प्रगति और सुशासन के लिए कोई नियम नहीं बनाएगा:]
10 [इसके अलावा यह भी प्रावधान है कि जब भी पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश के विधानमंडल के रूप में कार्य करने वाला निकाय भंग हो जाता है, या अनुच्छेद 239ए के खंड (1) में निर्दिष्ट किसी कानून के तहत की गई किसी कार्रवाई के कारण उस निकाय का विधानमंडल के रूप में कार्य करना निलंबित रहता है, तो राष्ट्रपति ऐसे विघटन या निलंबन की अवधि के दौरान उस केंद्र शासित प्रदेश की शांति, प्रगति और सुशासन के लिए नियम बना सकते हैं।]
(2) इस प्रकार बनाया गया कोई भी नियम संसद द्वारा बनाए गए किसी भी अधिनियम या [ किसी अन्य कानून] को निरस्त या संशोधित कर सकता है, जो उस समय संघ शासित प्रदेश पर लागू हो, और राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित किए जाने पर, उस क्षेत्र पर लागू होने वाले संसद के अधिनियम के समान ही बल और प्रभाव रखेगा।]
