अनुच्छेद 364 · बड़े पत्तनों और विमानक्षेत्रों के बारे में विशेष उपबंध
(1) इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी, राष्ट्रपति सार्वजनिक अधिसूचना द्वारा यह निर्देश दे सकते हैं कि अधिसूचना में निर्दिष्ट तिथि से—
(क) संसद या किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाया गया कोई भी कानून किसी प्रमुख बंदरगाह या हवाई अड्डे पर लागू नहीं होगा, या अधिसूचना में निर्दिष्ट अपवादों या संशोधनों के अधीन ही लागू होगा; या
(ख) किसी भी प्रमुख बंदरगाह या हवाई अड्डे पर कोई भी मौजूदा कानून उस तिथि से पहले किए गए या न किए गए कार्यों को छोड़कर प्रभावी नहीं रहेगा, या ऐसे बंदरगाह या हवाई अड्डे पर इसका प्रयोग अधिसूचना में निर्दिष्ट अपवादों या संशोधनों के अधीन प्रभावी होगा।
(2) इस लेख में—
(क) “प्रमुख बंदरगाह” से तात्पर्य संसद द्वारा निर्मित किसी कानून या किसी मौजूदा कानून द्वारा प्रमुख बंदरगाह घोषित किए गए बंदरगाह से है तथा इसमें वे सभी क्षेत्र शामिल हैं जो उस समय ऐसे बंदरगाह की सीमाओं के भीतर आते हैं;
(ख) “हवाई अड्डा” से तात्पर्य हवाई मार्गों, विमानों और हवाई नौवहन से संबंधित अधिनियमों के प्रयोजनों के लिए परिभाषित हवाई अड्डे से है।
