अनुच्छेद 263भाग XIB · संघ और राज्यों के बीच संबंध (अध्याय 2.— प्रशासनिक संबंध)
अनुच्छेद 263 · अंतर्राज्यिक परिषद के बारे में उपबंध
यदि किसी भी समय राष्ट्रपति को यह प्रतीत होता है कि एक परिषद की स्थापना से जनहित में लाभ होगा, जिसे निम्नलिखित कर्तव्यों का निर्वाह करना होगा—
(क) राज्यों के बीच उत्पन्न हुए विवादों की जांच करना और उन पर सलाह देना;
(ख) उन विषयों की जांच और चर्चा करना जिनमें कुछ या सभी राज्यों का, या संघ और एक या अधिक राज्यों का साझा हित हो; या
(ग) किसी ऐसे विषय पर सिफारिशें करने के लिए, और विशेष रूप से उस विषय के संबंध में नीति और कार्रवाई के बेहतर समन्वय के लिए सिफारिशें करने के लिए, राष्ट्रपति के लिए आदेश द्वारा ऐसी परिषद की स्थापना करना और उसके द्वारा किए जाने वाले कर्तव्यों की प्रकृति और उसके संगठन और प्रक्रिया को परिभाषित करना वैध होगा।
