अनुच्छेद 71 · राष्ट्रपति या उप राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित या उससे संसक्त विषय
1 [71. राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित या उससे जुड़े मामले.—
(1) राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव से उत्पन्न होने वाले या उससे संबंधित सभी संदेह और विवादों की जांच और निर्णय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाएगा, जिसका निर्णय अंतिम होगा।
(2) यदि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति का राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के रूप में चुनाव अमान्य घोषित कर दिया जाता है, तो सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय की तिथि को या उससे पहले राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के पद की शक्तियों और कर्तव्यों के प्रयोग और निष्पादन में उसके द्वारा किए गए कार्य उस घोषणा के कारण अमान्य नहीं होंगे।
(3) इस संविधान के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, संसद कानून द्वारा राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित या उससे जुड़े किसी भी मामले को विनियमित कर सकती है।
(4) किसी व्यक्ति का राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के रूप में चुनाव, उसे चुनने वाले निर्वाचक मंडल के सदस्यों में किसी भी कारण से रिक्ति होने के आधार पर प्रश्न में नहीं उठाया जाएगा।]
