अनुच्छेद 340 · पिछड़े वर्गों की दशाओं का अन्वेषण करने के लिए आयोग की नियुक्ति
(1) राष्ट्रपति आदेश द्वारा ऐसे व्यक्तियों से मिलकर एक आयोग नियुक्त कर सकता है जिन्हें वह उचित समझे, जो भारत के भूभाग में सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की स्थिति और उनके सामने आने वाली कठिनाइयों की जांच करे तथा संघ या किसी राज्य द्वारा ऐसी कठिनाइयों को दूर करने और उनकी स्थिति में सुधार लाने के लिए उठाए जाने वाले कदमों तथा इस उद्देश्य के लिए संघ या किसी राज्य द्वारा दिए जाने वाले अनुदानों तथा ऐसे अनुदानों को प्रदान करने की शर्तों के संबंध में सिफारिशें करे, और ऐसे आयोग की नियुक्ति करने वाले आदेश में आयोग द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया को परिभाषित किया जाएगा।
(2) इस प्रकार नियुक्त आयोग उन्हें सौंपे गए मामलों की जांच करेगा और राष्ट्रपति को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा जिसमें उनके द्वारा पाए गए तथ्यों को बताया जाएगा और ऐसी सिफारिशें की जाएंगी जिन्हें वे उचित समझते हैं।
(3) राष्ट्रपति इस प्रकार प्रस्तुत रिपोर्ट की एक प्रति, उस पर की गई कार्रवाई को स्पष्ट करने वाले ज्ञापन सहित, संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष प्रस्तुत करवाएंगे।
