अनुच्छेद 29भाग IIIF · मूल अधिकार - सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार
अनुच्छेद 29 · अल्पसंख्यक-वर्गों के हितों का संरक्षण
(1) भारत के भूभाग या उसके किसी भाग में निवास करने वाले नागरिकों के किसी भी वर्ग को, जिसकी अपनी कोई विशिष्ट भाषा, लिपि या संस्कृति हो, उसे संरक्षित करने का अधिकार होगा।
(2) किसी भी नागरिक को राज्य द्वारा संचालित या राज्य निधि से सहायता प्राप्त किसी भी शैक्षणिक संस्थान में केवल धर्म, जाति, नस्ल, भाषा या इनमें से किसी भी आधार पर प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा।
अगर आपको गिरफ़्तार किया जाए
पुलिस को आपको क्या बताना होगा, किसे सूचित करना होगा और कब मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा।
गिरफ़्तारी पर आपके अधिकार →