अनुच्छेद 65 · राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्तियों के दौरान या उसकी अनुपस्थिति के दौरान उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना या उसके कृत्यों का निर्वहन करना
(1) राष्ट्रपति के पद में उनकी मृत्यु, त्यागपत्र या पदच्युति या किसी अन्य कारण से रिक्ति होने की स्थिति में, उपराष्ट्रपति उस तिथि तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे जिस तिथि को इस अध्याय के प्रावधानों के अनुसार ऐसे रिक्त पद को भरने के लिए निर्वाचित नया राष्ट्रपति अपना पदभार ग्रहण करता है।
(2) जब राष्ट्रपति अनुपस्थिति, बीमारी या किसी अन्य कारण से अपने कार्यों का निर्वहन करने में असमर्थ हों, तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्यभार पुनः ग्रहण करने की तिथि तक उनके कार्यों का निर्वहन करेंगे।
(3) उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते समय या राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करते समय, राष्ट्रपति की सभी शक्तियों और उन्मुक्तियों के हकदार होंगे और संसद द्वारा विधि द्वारा निर्धारित किए जाने वाले ऐसे पारिश्रमिक, भत्ते और विशेषाधिकारों के हकदार होंगे तथा जब तक इस संबंध में कोई प्रावधान नहीं किया जाता है, तब तक दूसरी अनुसूची में निर्दिष्ट ऐसे पारिश्रमिक, भत्ते और विशेषाधिकारों के हकदार होंगे।
