अनुच्छेद 325भाग XV · निर्वाचन
अनुच्छेद 325 · धर्म, मूलवंश, जाति या लिंग के आधार पर कोई व्यक्ति किसी विशेष निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किए जाने के लिए अपात्र न होना और न ही उसमें सम्मिलित किए जाने का दावा करना
संसद के किसी भी सदन या राज्य के विधानमंडल के किसी भी सदन के चुनाव के लिए प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के लिए एक सामान्य मतदाता सूची होगी और कोई भी व्यक्ति केवल धर्म, जाति, नस्ल, लिंग या इनमें से किसी भी आधार पर ऐसी किसी भी सूची में शामिल होने के लिए अयोग्य नहीं होगा या ऐसे किसी भी निर्वाचन क्षेत्र के लिए किसी विशेष मतदाता सूची में शामिल होने का दावा नहीं करेगा।
