अनुच्छेद 333भाग XVI · कुछ वर्गों से संबंधित विशेष उपबंध
अनुच्छेद 333 · राज्यों की विधान सभाओं में आंग्ल-भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व
अनुच्छेद 170 में किसी बात के होते हुए भी, किसी राज्य का राज्यपाल , यदि उसकी राय हो कि एंग्लो-इंडियन समुदाय को राज्य की विधान सभा में प्रतिनिधित्व की आवश्यकता है और उसमें उसका पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, तो वह उस समुदाय के एक सदस्य को विधान सभा में मनोनीत कर सकता है।
