अनुच्छेद 124A · राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग
1 [124ए. राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग.
(1) राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के नाम से जाना जाने वाला एक आयोग होगा, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्:—
(क) भारत के मुख्य न्यायाधीश, अध्यक्ष, पदेन ;
(ख) भारत के मुख्य न्यायाधीश के बाद सर्वोच्च न्यायालय के दो अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश–– पदेन सदस्य;
(ग) विधि एवं न्याय के प्रभारी केंद्रीय मंत्री–– पदेन सदस्य;
(घ) दो प्रतिष्ठित व्यक्तियों को समिति द्वारा मनोनीत किया जाएगा जिसमें प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा में विपक्ष के नेता शामिल होंगे, या यदि ऐसा कोई विपक्ष का नेता नहीं है, तो लोकसभा में सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के नेता शामिल होंगे।––सदस्य:
बशर्ते कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक या महिला वर्ग में से किसी एक प्रतिष्ठित व्यक्ति को मनोनीत किया जाएगा:
इसके अलावा, किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति को तीन वर्ष की अवधि के लिए मनोनीत किया जाएगा और वह पुनः मनोनीत होने के योग्य नहीं होगा।
(2) राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के किसी भी कार्य या कार्यवाही पर केवल आयोग के गठन में किसी रिक्ति या दोष के अस्तित्व के आधार पर प्रश्न नहीं उठाया जाएगा या उसे अमान्य नहीं ठहराया जाएगा।
