अनुच्छेद 182भाग VIC · राज्य (अध्याय 3 - राज्य विधानमंडल)
अनुच्छेद 182 · विधान परिषद का सभापति और उपसभापति
ऐसे विधानमंडल वाले प्रत्येक राज्य की विधान परिषद यथाशीघ्र परिषद के दो सदस्यों को क्रमशः अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में चुनेगी और जब भी अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद रिक्त हो जाएगा, परिषद एक अन्य सदस्य को अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के रूप में चुनेगी।
