अनुच्छेद 297भाग XIIC · वित्त, संपत्ति, संविदाएँ और वाद (अध्याय 3 — संपत्ति, संविदाएँ, अधिकार, दायित्व)
अनुच्छेद 297 · प्रादेशिक समुद्र या महाद्वीपीय मग्नतट के भीतर मूल्यवान चीजें और अनन्य आर्थिक क्षेत्र के संसाधन संघ में निहित होना
1 [297. प्रादेशिक जल या महाद्वीपीय शेल्फ के भीतर मूल्यवान वस्तुएं और अनन्य आर्थिक क्षेत्र के संसाधन संघ में निहित होंगे।—
(1) भारत के प्रादेशिक जल, या महाद्वीपीय शेल्फ, या अनन्य आर्थिक क्षेत्र के भीतर समुद्र के नीचे स्थित सभी भूमि, खनिज और अन्य मूल्यवान वस्तुएँ संघ में निहित होंगी और संघ के प्रयोजनों के लिए रखी जाएंगी।
(2) भारत के अनन्य आर्थिक क्षेत्र के अन्य सभी संसाधन भी संघ में निहित होंगे और संघ के प्रयोजनों के लिए रखे जाएंगे।
(3) भारत के प्रादेशिक जलक्षेत्र, महाद्वीपीय शेल्फ, अनन्य आर्थिक क्षेत्र और अन्य समुद्री क्षेत्रों की सीमाएँ ऐसी होंगी जो संसद द्वारा समय-समय पर बनाए गए किसी कानून द्वारा या उसके तहत निर्दिष्ट की जाएँ।]
