अनुच्छेद 243W · नगरपालिकाओं आदि की शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व
इस संविधान के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, किसी राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा निम्नलिखित निधियों की व्यवस्था कर सकता है—
(क) नगरपालिकाओं को ऐसी शक्तियाँ और अधिकार दिए जाएँगे जो उन्हें स्वशासन संस्थाओं के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक हों, और ऐसे कानून में नगरपालिकाओं को शक्तियों और जिम्मेदारियों के हस्तांतरण के लिए प्रावधान हो सकते हैं, जो उसमें निर्दिष्ट शर्तों के अधीन होंगे, निम्नलिखित के संबंध में—
(i) आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाओं की तैयारी;
(ii) उन्हें सौंपे गए कार्यों का निष्पादन और योजनाओं का कार्यान्वयन, जिनमें बारहवीं अनुसूची में सूचीबद्ध मामलों से संबंधित कार्य भी शामिल हैं;
(ख) समितियों को ऐसी शक्तियाँ और अधिकार दिए जाएँगे जो उन्हें सौंपी गई जिम्मेदारियों को पूरा करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक हों, जिनमें बारहवीं अनुसूची में सूचीबद्ध मामलों से संबंधित जिम्मेदारियाँ भी शामिल हैं।
