अनुच्छेद 30 · अल्पसंख्यक-वर्गों का शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार
(1) धर्म या भाषा के आधार पर सभी अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार होगा।
1 [(1ए) किसी अल्पमत द्वारा स्थापित और प्रशासित शैक्षणिक संस्था की किसी संपत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण का प्रावधान करने वाला कोई कानून बनाते समय, जिसका उल्लेख खंड (1) में किया गया है, राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसी संपत्ति के अधिग्रहण के लिए उस कानून द्वारा निर्धारित या तय की गई राशि ऐसी हो जो उस खंड के तहत गारंटीकृत अधिकार को प्रतिबंधित या निरस्त न करे।]
(2) राज्य, शैक्षणिक संस्थानों को सहायता प्रदान करते समय, किसी भी शैक्षणिक संस्थान के साथ इस आधार पर भेदभाव नहीं करेगा कि वह अल्पसंख्यक के प्रबंधन के अधीन है, चाहे वह धर्म या भाषा पर आधारित हो।
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अगर आपको गिरफ़्तार किया जाए
पुलिस को आपको क्या बताना होगा, किसे सूचित करना होगा और कब मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा।
गिरफ़्तारी पर आपके अधिकार →