अनुच्छेद 49भाग IV · राज्य की नीति के निदेशक तत्त्व
अनुच्छेद 49 · राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों तथा वस्तुओं का संरक्षण
राज्य का यह दायित्व होगा कि वह प्रत्येक स्मारक, स्थान या कलात्मक या ऐतिहासिक महत्व की वस्तु, जिसे संसद द्वारा निर्मित कानून के तहत राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया गया हो, को लूटपाट, विरूपण, विनाश, निष्कासन, निपटान या निर्यात से बचाए।
